RTE के तहत होने जा रहे चोथे चरण के लिए Free Admission, आवेदन प्रक्रिया हुई शुरू जल्द करे यहा से आवेदन, देखे

RTE Free Admission 2024 Notification in Hindi: इस समय प्राइवेट स्कूल में निशुल्क शिक्षा हासिल करने के लिए RTE प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू हो चुकी है और चौथे चरण के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं. 1 जून 2024 से आप अपने बच्चों के आवेदन फार्म RTE के तहत भर सकते हैं, लगभग 50% अधिकतर सीटों पर चोथे चरण के आवेदन फार्म मांगे गए है.

RTE Free Admission 2024 Start Date and Last Date

जानकारी के लिए बता दे कि, इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पहले बच्चे का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसकी तारीख 1 जून 2024 से चौथे चरण के लिए आवेदन हेतु अंतिम तिथि 20 जून निर्धारित की गई है. आवेदन फार्म जमा हो जाने के बाद 28 जून को चयनित बच्चों की सूची जारी कर दी जाएगी, यह सूची लॉटरी प्रक्रिया के तहत जारी होगी, जिस भी बच्चे का नाम इसमें शामिल होता है उन्हें 7 जुलाई तक अपना एडमिशन उसे अलॉट किए गए स्कूल में लेना होगा.

आरटीई निशुल्क प्रवेश 2024 पात्रता (RTE Free Admission 2024 Eligibility Criteria)

RTE Free Admission के लिए पात्रता की दो मुख्य श्रेणियां हैं, जो की इस प्रकार है –

श्रेणी 1: सामान्य कमजोर वर्ग

परिवार की आय सालाना 2.5 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए।

How to Apply for RTE Free Education Scheme in Hindi
How to Apply for RTE Free Education Scheme
SC/ST जाति के बच्चे के लिए –
  • अनाथ।
  • विधवाओं के बच्चे।
  • विकलांग बच्चे।
  • एचआईवी पॉजिटिव या कैंसर पीड़ित माता-पिता वाले बच्चे।
श्रेणी 2: आयु सीमा
  • प्री-प्राइमरी (आयु 3+ वर्ष लेकिन 4 वर्ष से कम)
  • कक्षा 1 (आयु 6+ वर्ष लेकिन 7 वर्ष से कम)
  • RTE Free Admission के लिए आवेदन
  • यदि आप भी अपने बच्चों का आवेदन फार्म आरटीई के तहत भरना चाहते हैं तो, इसके लिए आपको RTE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, यहां पर आपको होम पेज पर आवेदन लिंक दिखाई देगा, इस लिंक पर क्लिक करने के बाद संबंधित सभी जानकारियां आपसे मांगी जाएगी, जिसमें जानकारी भरने के बाद सभी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा, उसके बाद आप इस फॉर्म को सबमिट कर दे. इस प्रकार आप RTE के तहत ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं.

25 फीसदी सीटों पर होता है हर साल free प्रवेश RTE Free Admission 2024-25 

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE एक्ट) के तहत निजी स्कूलों की 25 फीसदी सीटों पर निशुल्क प्रवेश का प्रावधान सरकार द्वारा लागु किया गया है, यह प्रवेश आर्थिक रूप से कमजोर या निशक्त, अनाथ या आरक्षित वर्ग के बच्चों का होता है, इन निजी स्कूलों में प्रवेश के ऐवज राज्य सरकार स्कूलों को फीस की राशि का पुनर्भरण करती है।