Union Budget 2024 Date, Highlights and Summary in Hindi: 23 जुलाई 2024 को नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के दौरान पहला Union बजट (Budget 2024) पेश कर दिया गया है. इइसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किया है, जिसके बाद कई सारी चीजों के दामों में बढ़ोतरी हुई है तो, कई चीज सस्ती भी हुई है. आइये जानते है बजट से जुडी कुछ खास बाते.
Union बजट 2024 (Union Budget 2024 Highlights in Hindi)
इस बजट में वित्त मंत्री श्रीनिर्मला सीतारमण द्वारा 7 चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है और दो चीजो पर बढ़ाई गई है. इसका मतलब है कि साथ प्रोडक्ट आपको कुछ सस्ते में मिल सकते हैं. वहीं कुछ प्रोडक्ट आपको महंगे मिलते हुए नजर आएंगे आई जानते हैं इन चीजों के बारे में,,
इन वस्तुओ पर घटाई कस्टम ड्यूटी (Custom Duty)
सबसे पहले उन सात चीजों की बात करें, जिसमें कस्टम ड्यूटी घटाई गई, जिसकी वजह से उनके दामों में कमी आएगी, इसमें कैंसर की दवाएं, सोना चांदी, फोन और चार्जर इलेक्ट्रॉनिक सामान और एक्स-रे tube जैसी चीज शामिल है. इसके साथ ही कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है, जिसमें लैबोरेट्री केमिकल से सोलर ग्लास सुपारी प्लास्टिक प्रोडक्ट दाम इस बजट के बाद बढ़ सकते हैं.
सोने और चांदी होंगे सस्ते / Union Budget 2024 For Gold and Silver
इस बार वित्त मंत्री द्वारा महिलाओं को भी तोहफा प्रदान किया गया है, सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटकर 6 फ़ीसदी कर दी गई है. इससे सोने और चांदी से बनने वाले गहने सस्ते हो जाएंगे, ऐसे में आभूषणों की शौकीन लोगों के लिए बड़ी राहत होगी, क्योंकि इस समय सोने और चांदी के दाम लगातार बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं.
इस बार का टैक्स स्लेब कितना होगा? (Union Budget 2024 on Tax Slabs)
इस बार टैक्स स्लेब की बात की जाए तो स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट भी बढ़ा दी गई है, अब 50,000 सालाना से बढ़कर इस 75000 सालाना कर दिया गया है. वहीं न्यू टैक्स रिजीम 7 लाख रुपए तक सालाना इनकम पर टैक्स में छूट प्रदान की गई है, यदि किसी की सालाना कमाई 7 लाख 75000 होती है तो, वह न्यू टैक्स रिजीम चुना जाता है. अब ऐसे में अब 7:30 लाख इनकम पर किसी तरह का कोई टैक्स आम नागरिकों को नहीं देना होगा.
10 लाख से ज्यादा इनकम पर इतना देना होगा टेक्स / Union Budget 2024 for Income Tax Slab
इस बार के बजट में 7.5 लाख तक टेक्स फ्री इनकम रखी गयी है, लेकिन इस बार जारी न्यू टैक्स रिजीम के तहत नए टैक्स स्लैब के अनुसार इनकम 7 लाख से ज्यादा और 10 लाख के अंदर है तो, उसे 10% टैक्स देना होगा. वही 10 लाख से ज्यादा और 12 लाख रूपए तक है तो उसे 15% टैक्स का भुगतान करना होगा. वही 12 लाख से उपर पर 30 प्रतिशत तक का टर्क्स भुगतान करना होगा।