Lok Sabha Constituency 2024: इस समय लोकसभा चुनाव 2024 काफी नजदीकी और आने वाले कुछ महीनो में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं इस बार बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता पर जोर देते हुए नजर आ रही है, वही विपक्षी दल भी उलट फेर करने की रणनीति बना रहे है।
Lok Sabha Constituency – लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र क्या है?
इस समय कई लोगों के मन में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े होते हैं, कुछ लोग जानना चाहते हैं, की निर्वाचन क्षेत्र क्या है और भारत में कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र शामिल किए जाते हैं। इसके अनुसार आज हम आपको बता दें कि, भारत में कुल 543 सांसदी निर्वाचन क्षेत्र आते हैं, जिसमें से प्रत्येक से एक सदस्य चुना जाता है,
वहीं निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का भी सीमांकन अलग-अलग रूप से किया जाता है।
इस तरह से तय होता है, निर्वाचन क्षेत्र
आपको बता दे की, संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार, प्रत्येक जनगणना के पश्चात संसद विधि द्वारा परिसीमन अधिनियम को अधिनियमित की जाती है, वही अधिनियम के प्रवृत्त् होने के पश्चात केन्द्र सरकार परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। यह परिसीमन आयोग परिसीमन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का सीमांकन करता है, उसके बाद इसका निर्धारण किया जाता है। इस बार जो निर्वाचन क्षेत्र घोषित कीया जाता है, उसके अनुसार क्षेत्रों का वर्तमान परिसीमन, परिसीमन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत वर्ष 2001 के जनगणना आंकड़ों के आधार पर किया गया है।
2026 के बाद होगा बदलाव
इसके बाद यह निर्धारित किया गया है, की वर्ष 2026 के उपरान्त होने वाली प्रथम जनगणना तक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन नहीं किया जाएगा। इस प्रकार, वर्ष 2001 के जनगणना आंकड़ों के आधार पर बनाए गए वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र वर्ष 2026 के उपरान्त तक होने वाली प्रथम जनगणना तक यथावत बने रहेंगे। लोक सभा की सीटों के आबंटन का आधार जनसंख्या है। जहां तक सम्भव है, इस तरह से हर राज्य अपने जनगणना आंकड़ों के अनुसार अपनी जनसंख्या के अनुपात में लोक सभा प्रतिनिधित्व प्राप्त करता है। और आज उसी के आधार पर ही चुनाव होने जा रहा है।
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